September 18, 2026
बेटी के विवाह के समय आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर कई तरह के खर्च का बोझ आ जाता है। ऐसे पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026 संचालित की जा रही है।
इस योजना के तहत पात्र परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर ₹21,000 से लेकर अधिकतम ₹51,000 तक की सहायता दी जाती है। मिलने वाली राशि परिवार की पात्र श्रेणी और कन्या की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निर्धारित होती है।
यह योजना केवल बीपीएल परिवारों तक सीमित नहीं है। अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियां, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याएं, पालनहार योजना से लाभान्वित कन्याएं और पात्र महिला खिलाड़ी भी निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकती हैं।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026
Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026 Overview
| Scheme Name | मुख्यमंत्री कन्यादान योजना |
|---|---|
| State | राजस्थान |
| Related Department | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
| Objective | पात्र और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह में आर्थिक सहायता |
| Assistance Amount | ₹21,000 से ₹51,000 तक |
| Minimum Age of Girl | 18 वर्ष |
| Maximum Benefit | एक परिवार की अधिकतम दो कन्या संतानों के विवाह तक |
| Application Mode | Online |
| Application Through | स्वयं की SSO ID अथवा नजदीकी ई-मित्र केंद्र |
| Application Fee | निःशुल्क |
| Application Period | विवाह की निश्चित तिथि से एक माह पहले अथवा विवाह के बाद एक वर्ष तक |
| Official Portal | sje.rajasthan.gov.in |
What Is Mukhyamantri Kanyadan Yojana?
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार की विवाह सहायता योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से जरूरतमंद परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह के समय आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।
इस योजना को पहले सहयोग एवं उपहार योजना के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किया गया। योजना में विवाह के लिए आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ कन्या की शिक्षा को भी महत्व दिया गया है। कन्या के दसवीं या स्नातक उत्तीर्ण होने पर मूल विवाह सहायता के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।
इस प्रकार योजना के माध्यम से परिवारों को विवाह के खर्च में सहायता देने के साथ बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने का भी उद्देश्य रखा गया है।
How Much Assistance Is Provided Under Mukhyamantri Kanyadan Yojana?
इस योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को समान राशि नहीं मिलती है। सहायता की राशि आवेदक की पात्र श्रेणी और कन्या की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निर्धारित की जाती है।
SC, ST and Minority BPL Families
| Girl's Educational Qualification | Basic Assistance | Additional Incentive | Total Amount |
|---|---|---|---|
| दसवीं से कम शैक्षणिक योग्यता | ₹31,000 | कोई अतिरिक्त राशि नहीं | ₹31,000 |
| दसवीं उत्तीर्ण | ₹31,000 | ₹10,000 | ₹41,000 |
| स्नातक उत्तीर्ण | ₹31,000 | ₹20,000 | ₹51,000 |
Other Eligible Families and Categories
इस श्रेणी में अन्य वर्गों के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियां, विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याएं, पालनहार योजना से लाभान्वित कन्याएं तथा पात्र महिला खिलाड़ी शामिल हैं।
| Girl's Educational Qualification | Basic Assistance | Additional Incentive | Total Amount |
|---|---|---|---|
| दसवीं से कम शैक्षणिक योग्यता | ₹21,000 | कोई अतिरिक्त राशि नहीं | ₹21,000 |
| दसवीं उत्तीर्ण | ₹21,000 | ₹10,000 | ₹31,000 |
| स्नातक उत्तीर्ण | ₹21,000 | ₹20,000 | ₹41,000 |
Mukhyamantri Kanyadan Yojana Eligibility
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है:
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- एक परिवार की अधिकतम दो कन्या संतानों के विवाह के लिए योजना का लाभ दिया जाएगा।
- कन्या या उसका परिवार योजना में निर्धारित पात्र श्रेणियों में से किसी एक में शामिल होना चाहिए।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों के पास बीपीएल श्रेणी का प्रमाण होना चाहिए।
- अन्य पात्र वर्गों के बीपीएल परिवार भी आवेदन कर सकते हैं।
- अंत्योदय परिवार और आस्था कार्डधारी परिवार पात्र होंगे।
- विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याएं निर्धारित प्रमाण-पत्र के आधार पर आवेदन कर सकती हैं।
- पालनहार योजना से लाभ प्राप्त करने वाली कन्याएं भी पात्र होंगी।
- निर्धारित पात्रता रखने वाली महिला खिलाड़ी अपने विवाह के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- आवेदक और कन्या से संबंधित आवश्यक जानकारी जन आधार में सही और अपडेट होनी चाहिए।
Eligibility Conditions for Daughter of Economically Weaker Widow
आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला की पुत्री के विवाह के लिए कुछ अतिरिक्त शर्तें निर्धारित हैं:
- महिला के पति की मृत्यु हो चुकी हो।
- विधवा महिला ने पुनर्विवाह नहीं किया हो।
- विधवा महिला की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार में 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य नहीं होना चाहिए।
इस श्रेणी में आवेदन करते समय पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, आय प्रमाण-पत्र और निर्धारित स्वघोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
When Can You Apply for Mukhyamantri Kanyadan Yojana?
योजना के लिए विवाह की निर्धारित तिथि से एक माह पहले आवेदन किया जा सकता है। राजस्थान सरकार के वर्तमान आधिकारिक अपडेट के अनुसार विवाह के बाद आवेदन करने की अवधि बढ़ाकर एक वर्ष तक कर दी गई है।
इसका मतलब है कि यदि पात्र परिवार विवाह के बाद तुरंत आवेदन नहीं कर पाया है, तो विवाह की तारीख से एक वर्ष पूरा होने तक आवेदन किया जा सकता है। फिर भी अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय विवाह पंजीयन और जरूरी दस्तावेज तैयार होने के बाद आवेदन कर देना बेहतर रहेगा।
पहले उपलब्ध विभागीय दिशा-निर्देशों में विवाह के बाद आवेदन की अवधि छह माह थी, जिसे बाद में बढ़ाकर एक वर्ष किया गया है। योजना के लिए कोई एक निश्चित वार्षिक अंतिम तिथि नहीं है। प्रत्येक आवेदक की आवेदन अवधि उसकी विवाह तिथि के आधार पर तय होगी।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana Required Documents
आवेदन करते समय पात्रता श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:
- आवेदक का जन आधार कार्ड।
- राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र।
- जाति प्रमाण-पत्र, जहां लागू हो।
- बैंक खाते का विवरण।
- बीपीएल कार्ड, अंत्योदय प्रमाण-पत्र अथवा आस्था कार्ड, जिस श्रेणी में आवेदन किया जा रहा हो।
- आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला के लिए पेंशन भुगतान आदेश अथवा पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र।
- विधवा महिला का आय प्रमाण-पत्र।
- परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कमाने वाला पुत्र नहीं होने का स्वघोषणा-पत्र।
- विशेष योग्यजन श्रेणी के लिए 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक आय प्रमाण-पत्र।
- पालनहार योजना में लाभान्वित होने का प्रमाण-पत्र।
- महिला खिलाड़ी के लिए राज्य स्तर से जारी खिलाड़ी प्रमाण-पत्र, प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने का प्रमाण-पत्र तथा आय प्रमाण-पत्र।
- कन्या का विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र।
- कन्या का जन्म प्रमाण-पत्र।
- कन्या की दसवीं या स्नातक उत्तीर्ण होने से संबंधित शैक्षणिक दस्तावेज।
- वर का जन्म प्रमाण-पत्र।
- अनाथ बालिका की श्रेणी में आवेदन होने पर माता-पिता के मृत्यु प्रमाण-पत्र।
- दस्तावेज प्रमाणीकरण से संबंधित स्वघोषणा-पत्र।
- पोर्टल पर दस्तावेजों की सत्यता से संबंधित ऑनलाइन स्वघोषणा।
- आवेदक तथा वर-वधू की फोटो।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक दस्तावेज सूची के अनुसार मूल निवास, जाति, पात्रता कार्ड, विधवा अथवा विशेष योग्यजन से संबंधित जानकारी, विवाह पंजीयन और जन्म प्रमाण-पत्र जैसी आवश्यक जानकारी आवेदन से पहले जन आधार में अपडेट करवाना जरूरी है। अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां संबंधित श्रेणी के अनुसार पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी।
How to Apply for Mukhyamantri Kanyadan Yojana Online?
आवेदक अपनी SSO ID के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके अलावा नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से भी आवेदन करवाया जा सकता है। योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और कागजरहित है।
How to Apply Through SSO ID?
- सबसे पहले राजस्थान SSO Portal खोलें।
- अपनी SSO ID और Password से Login करें।
- पोर्टल पर SJMS अथवा SJMS SMS सेवा खोजकर खोलें।
- List of Schemes विकल्प पर जाएं।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का चयन करके Apply विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदक की Profile और Jan Aadhaar से प्राप्त जानकारी की जांच करें।
- पात्र कन्या का विवरण दर्ज करें और जन्म प्रमाण-पत्र से जानकारी सत्यापित करें।
- दसवीं अथवा स्नातक उत्तीर्ण होने पर संबंधित अंकतालिका या शैक्षणिक दस्तावेज अपलोड करें।
- वर का विवरण और जन्म संबंधी जानकारी दर्ज करें।
- पात्रता श्रेणी के अनुसार मांगे गए दस्तावेज Upload करें।
- आवेदक और वर-वधू की फोटो अपलोड करें।
- OTP अथवा उपलब्ध प्रमाणीकरण माध्यम से आवेदन Verify करें।
- सभी जानकारी दोबारा जांचने के बाद आवेदन Submit करें।
- Application Number और प्राप्ति रसीद सुरक्षित रखें।
How to Apply Through e-Mitra?
जिन आवेदकों के पास SSO ID नहीं है या जो स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने में असुविधा महसूस कर रहे हैं, वे नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन करवा सकते हैं।
ई-मित्र केंद्र पर जाने से पहले जन आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण, वर-वधू की फोटो और पात्रता से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाएं। आवेदन पूरा होने के बाद प्राप्त रसीद और Application Number जरूर प्राप्त करें।
योजना के लिए सरकारी आवेदन शुल्क निःशुल्क है। यह जानकारी राजस्थान सरकार के आधिकारिक योजना पेज पर उपलब्ध है।
Application Verification and Payment Process
ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन और दस्तावेजों की जांच की जाती है। यदि आवेदन में कोई कमी या आपत्ति पाई जाती है, तो इसकी जानकारी आवेदन की स्थिति में दिखाई दे सकती है।
आवेदक को आपत्ति का कारण देखकर आवश्यक सुधार करना होगा। आवेदन स्वीकृत होने के बाद सहायता राशि आवेदन से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
आवेदन की स्थिति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के Application Status पेज या SSO Portal पर Login करके देखी जा सकती है।
Important Points Before Applying
- विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- जन आधार में आवेदक और कन्या का नाम, जन्म तिथि तथा अन्य जानकारी सही होनी चाहिए।
- मूल निवास, जाति, बैंक खाता, पात्रता कार्ड और विवाह पंजीयन से संबंधित जानकारी जन आधार में अपडेट करवाएं।
- बैंक खाता चालू होना चाहिए और खाते का विवरण सही होना चाहिए।
- शैक्षणिक प्रोत्साहन राशि के लिए कन्या की अंकतालिका या डिग्री उपलब्ध होनी चाहिए।
- सभी दस्तावेज साफ और पढ़ने योग्य रूप में Upload करें।
- Application Submit करने से पहले चुनी गई पात्रता श्रेणी की जांच करें।
- Application Number और Receipt सुरक्षित रखें।
Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2026 Important Links
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| Official Website | sje.rajasthan.gov.in |
